नए साल में बिना लाइसेंस तम्बाकू बेचा तो होगी कार्रवाई

जोनवार बनेगा काउंटर, माह भर का समय

युवा गौरव। संवाददाता 

लखनऊ ब्यूरो। नए साल में बिना लाइसेंस तम्बाकू उत्पाद बेचना व तम्बाकू उत्पाद विक्री की दुकान पर खाद्य पदार्थ बेचना महंगा पड़ेगा। नगर निगम को जोनल कार्यालयों पर 17 दिसम्बर से तम्बाकू लाइसेंस बनने शुरू हो जायेंगे। इस दिन जोन पांच व जोन छह में लोक मंगल दिवस के अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया इसकी शुरुआत करेंगी। नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

 

तम्बाकू बिक्रेताओं को नगर निगम के निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा आधार कार्ड अनिवार्य है। लखनऊ से बाहर का आधार कार्ड होने पर क्षेत्रीय पार्षद से सत्यापन कराना होगा। शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में लाइसेंस नहीं मिलेगा। पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क 200 रुपए, स्थायी दुकानों के लिए एक हजार रुपए व थोक स्थायी दुकानदारों के लिये पांच हजार रुपए निर्धारित है। एक वर्ष के बाद नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये पांच हजार रुपए, फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिये दो सौ व फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों के लिए सौ रुपए होगा।

 

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जायेगी। दुकान पर नाबालिग के द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी। एक लाइसेंस एक दुकान के लिये ही मान्य होगा।

 

लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन पर पहले चेतावनी दी जायेगी। उल्लंघन जारी रहा तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद भी उल्लंघन मिला तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस दोबारा नहीं बनेगा। कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। इसमें वे दुकानें भी शामिल रहेंगी जो गुमटी लगाते हैं। पकड़े जाने पर पहली बार दो हजार रुपए जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार पांच हजार रुपए जुर्माना व सामग्री जब्त व तीसरी बार बार में पांच हजार रुपए जुर्माना, सामग्री जब्त तथा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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